रायगढ़। बीमा कंपनी से ट्रक का क्षतिपूर्ति बीमा कराने के बाद बीमित अवधि के भीतर वाहन दुर्घटनाग्रस्त होनें की स्थिति में अनावेदक बीमा कंपनी के द्वारा क्षतिपूर्ति भुगतान में आनाकानी और आधा अधूरा भुगतान करने के मामले में पीड़ित की याचिका पर उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए 1 लाख रूपये से अधिक का क्षतिपूर्ति भुगतान तथा वाद व्यय भुगतान करने का आदेश पारित किया है।
मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक शिव कुमार अग्रवाल निवासी टिमरलगा का वाहन ट्रक क्रमांक सीजी 13 एलएल 4795 अपने जीविकापार्जन हेतु गिट्टी ढोने का कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आवेदक ने ईफको टोकियों जनरल ईश्योरेंस कंपनी आदित्य बिजनेंस पार्क काम्पलेक्स ढिमरापुर वाहन का बीमा पालिसी एडान और कैसलेस के नाम पर प्रारंभ किया गया था तथा अपने वाहन का बीमा कराया था। उक्त वाहन की बीमा अवधि में किसी प्रकार की दुर्घटना होकर उसमें किसी प्रकार भी क्षति भी होती है तो वाहन में आने वाली संपूर्ण व्यय की देनदार बीमा कंपनी की है। आवेदक ने 29 मई 2020 से 28 मई 2010 तक के लिये विधिवत बीमा कराया था। इस बीच वाहन चालक दुर्गाचरण महंत 31 मई 2020 को टिमरलगा से गिट्टी लेकर कोड़ातराई जाने के दौरान एक अन्य वाहन के चालक के द्वारा अचानक बे्रक मार देने की वजह से ट्रक चालक अपने वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और ट्रक सामने जा रही टेªक्टर से जा टकराई, जिससे ट्रक काफी क्षतिग्रस्त हो गई। जिसकी सूचना ट्रक चालक ने शिवकुमार अग्रवाल को दी।
आवेदक द्वारा इसकी सूचना बीमा कंपनी को दिये जाने के बाद अनावेदक ईफको टोकियों जनरल ईश्योरेंस कंपनी द्वारा नियुक्त सेर्वेयर दिनेश ने वाहन का बाहरी तौर पर सर्वे कर कहा कि वाहन में आयी क्षति का श्री श्याम मोटर्स चंद्रपुर के मैकेनिको से पूर्ण रूप से बाहरी एवं अंदरूनपी भाग में जांच कराकर उसमें लगने वाले सामान एवं मरम्मत कार्य में लगने वाले व्यय का पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर उसका कोटेशन तैयार कराया।
बीमा कंपनी में बीमा क्लेम फार्म भरकर जानकारी देने पर बीमा कंपनी द्वारा कहा गया कि उसका भुगतान आवेदक शिवकुमार अग्रवाल अथवा श्याम मोटर्स चंद्रपुर का कर दिया जावेगा। परंतु उक्त बीमा कंपनी के द्वारा कोई राशि अदा करने से इंकार करते हुए केवल कुछ सामानों के रकम अदा करने के संबंध में श्याम मोटर्स को जानकारी दी गई।
आवेदक शिवकुमार अग्रवाल के अनुसार उसने उक्त वाहन को कर्ज लेकर मरम्मत कार्य को पूर्ण कर प्रबंधक ने अंतिम रूप से लगने वाले कुल व्यय 1 लाख 82 हजार 794 बिल तैयार कर आवेदक शिवकुमार अग्रवाल को दिया गया। जिससे वाहन का समय पर मरम्मत नही होने के कारण उसे जीविका उर्पाजन हेतु वंचित होना पड़ा तथा वाहन के चालन से प्रतिदिन होने वाले 2500 के अनुसार 31 मई 2020 से 23 जुलाई 2020 तक वंचित होना पडा।
आर्थिक क्षति की राशि अदा नही किये जाने से बाध्य होकर शाखा प्रबंधक ईफको टोकियों जनरल ईश्योरेंस कंपनी आदित्य बिजनेंस पार्क काम्पलेक्स ढिमरापुर को अपने अधिवक्ता वेदमूर्ति पटेल के माध्यम से पंजीकृत डाक नोटिस 21 सितंबर 2020 को भेजा गया जो उसे 22 सितंबर 2020 को प्राप्त हुआ उसके बाद भी न तो नोटिस का जवाब दिया गया और न ही दुर्घटनाकाग्रस्त वाहन का मरम्मत खर्च राशि का भुगतान किया गया, जो कि सेवा में कमी को दर्शाता है।
उक्त मामला उपभोक्ता फोरम रायगढ़ में सुनवाई के लिये आने के पश्चात जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायगढ़ के अध्यक्ष छमेश्वरलाल पटेल व सदस्य द्वय राजेन्द्र पाण्डेय एवं श्रीमती राजश्री अग्रवाल ने अनावेदक बीमा कंपनी को सेवा में कमी का दोषी पाया।
अनावेदक ईफको टोकियों जनरल ईश्योरेंस कंपनी आदित्य बिजनेंस पार्क काम्पलेक्स ढिमरापुर को फोरम ने आवेदक शिवकुमार अग्रवाल को 1 लाख 03 हजार 02 सौ 99 पैसा का भुगतान 45 दिवस के भीतर करने का आदेश दिया है। उक्त अवधि तक राशि भुगतान न करने पर भुगतान की तिथि तक वार्षिक 9 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने एवं वाद व्यय के रूप में 5 हजार रूपये इस तरह कुल 1 लाख 08 हजार 02 सौ 99 पैसा का भुगतान 45 दिवस के भीतर करने का आदेश पारित किया है।
बीमा अवधि में ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होनें पर क्षतिपूर्ति में आनाकानी ईफको टोकियों जनरल ईश्योरेंस कंपनी को लगा जुर्माना जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का निर्णय
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