Thursday, July 3, 2025

छत्तीसगढ़ में ‘गैर आदिवासी से विवाहित महिला नहीं लड़ सकेंगी SC कोटे से चुनाव’, रिटर्निंग ऑफिसर का नया आदेश..

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छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई। हालांकि पंचायतों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने में अभी समय है। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव को सफलतापूर्वक पूरा कराने के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। इसी बीच अब दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण तहसीलदार और रिटर्निंग अफसर ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है, जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने तहसील के अंदर आने वाले सचिवों को आदेश जारी कर कहा है कि गैर आदिवासी से विवाहित आदिवासी महिला अब अनुसूचित जनजाति वर्ग से चुनाव नहीं लड़ सकती है। हैरानी की बात तो यह है कि अधिकारी ने बिना परीक्षण यह आदेश जारी कर दिया है।

छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव 11 फरवरी को होंगे। वहीं 15 फरवरी को नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के नतीजे आ जाएंगे। पंचायत चुनाव की बात करें तो 3 चरण में 17, 20 और 23 फरवरी को पंचायत चुनाव के लिए मतदान होगा। इसके नतीजे 18, 21 और 24 फरवरी को आएंगे। त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। वहीं निकाय चुनाव ईवीएम से होंगछत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव 11 फरवरी को होंगे, जबकि पंचायत चुनाव 3 चरणों में 17, 20 और 23 फरवरी को आयोजित होंगे। पंचायत चुनाव के नतीजे 18, 21 और 24 फरवरी को आएंगे।

निकाय चुनाव के परिणाम 15 फरवरी को आएंगे, जबकि पंचायत चुनाव के परिणाम 18, 21 और 24 फरवरी को घोषित किए जाएंगे।

दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण तहसीलदार और रिटर्निंग अफसर ने आदेश जारी किया कि गैर आदिवासी से विवाहित आदिवासी महिलाएं अब अनुसूचित जनजाति वर्ग से चुनाव नहीं लड़ सकतीं। यह आदेश बिना परीक्षण के जारी किया गया, जिससे विवाद हुआ है।

पंचायत चुनावों के लिए मतदान कैसे होगा?

पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे, जबकि निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से होंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग चुनावों के लिए क्या तैयारियां कर रहा है?

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