Monday, March 17, 2025

रात दस बजे के बाद लाउड स्पीकरों के उपयोग पर लगा प्रतिबंध दिन के समय भी उपयोग हेतु सक्षम अधिकारी से लेनी होगी अनुमति

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रायगढ़। नगरीय निकायध्त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 को दृष्टिगत रखते हुए आदर्श आचरण संहिता के पालन को सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल द्वारा छ.ग.कोलाहल अधिनियम 1985 के अंतर्गत ध्वनिविस्तारक यत्र (लाउडस्पीकर) के उपयोग के संबंध में जारी किये गये प्रतिबंधात्मक आदेश के संदर्भ में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्वाचन, प्रचार सभाओ रैली के आयोजन, सभाओं में लाउडस्पीकरों के उपयोग, प्रचार वाहनों में लाउडस्पीकर के उपयोग, जुलूस के मार्ग निर्धारण, जुलूस निकालने की नियमानुसार अनुमति देने हेतु सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।
जिसके तहत नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतगर्त बड़ी सभाओं हेतु अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ तथा अनुभाग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र हेतु सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी रायगढ़ को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।
जिले के नगरीय निकायों में वाहन की अनुमति हेतु संबंधित अभ्यर्थी को नगरीय निकायों में स्थित रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अपने कार्यालय से है। नियमानुसार अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी। नगरीय निकाय अंतर्गत रैली एवं सभा हेतु आवेदन केवल नगरीय निकायों में ही प्राप्त किये जायेंगे। उक्त कार्य हेतु नगर पालिक निगम रायगढ़ के लिये आयुक्त (न.पा.नि.) को तथा शेष नगरीय निकायों के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। नोडल अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के कार्यालय में यथाशीघ्र प्रस्तुत करने तथा निराकरण पश्चात संबंधित अभ्यर्थी को अनुमति पत्र प्रदान करने की व्यवस्था करेगें। नगरीय निकाय अंतर्गत वाहन, रैली एवं सभा इत्यादि की अनुमति हेतु संबंधित अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में आवेदन करना होगा। संबंधित सक्षम प्राधिकारी विषयांतर्गत अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अनुमति प्रदान कर सकेगें। चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम प्रातरू 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। आमसभा, प्रचार, जुलुस के लिये लाउडस्पीकर का उपयोग कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम प्रातरू 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आदर्श आचरण संहिता का पालन किया जाएगा। आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करने पर अनुमति निरस्त करते हुए सुसंगत प्रावधानों के अधीन दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी। वाहन, रैली, सभा इत्यादि में होने वाले व्यय की जानकारी संबंधित निर्वाचन व्यय संपरीक्षक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार के व्यय की जानकारी छुपाया जाना निर्वाचन नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा निर्वाचन समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।

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