Friday, September 19, 2025

छत्तीसगढ़ जनहित याचिका के जरिए उठाया गया मंत्रिमंडल विस्तार का मुद्दा

Must Read

छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार में हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। प्रदेश में तीन नए मंत्रियों को शपथ दिलाने के बाद कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 11 से बढ़कर 14 हो गई, जिसका कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया था। अब यह पूरा मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है।

सिर्फ खाने-पीने से नहीं, इन 4 वजहों से भी बढ़ता है बेली फैट

बिलासपुर हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्यमंत्री समेत सभी 14 मंत्रियों को पक्षकार बनाया गया है। यह याचिका कांग्रेस कार्यकर्ता बसदेव चक्रवर्ती द्वारा दायर की गई है।

क्या है याचिकाकर्ता का तर्क?

याचिकाकर्ता का तर्क है कि मंत्रिमंडल में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सीटों की संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सीटें हैं, जिसके अनुसार मंत्रियों की अधिकतम संख्या 13.50 होती है, जिसे सामान्यतः 13 माना जाता है। लेकिन, तीन नए मंत्रियों के शपथ लेने के बाद मंत्रियों की कुल संख्या 14 हो गई है, जो संविधान के अनुच्छेद 164 (1क) का उल्लंघन है।

हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच में हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार, 2 सितंबर को होने की संभावना है।

गौरतलब है कि भाजपा ने मंत्रिमंडल विस्तार को प्रदेश के सामाजिक संतुलन और विकास की आकांक्षाओं के अनुरूप बताया था, जबकि कांग्रेस ने इस फैसले को संविधान के नियमों के खिलाफ बताते हुए एक मंत्री को हटाने की मांग की थी। अब यह मामला कोर्ट के दायरे में आने के बाद राजनीतिक गलियारों में इस पर गरमागरम बहस छिड़ गई है।

- Advertisement -
Latest News

जहरीली शराब से 2 युवकों की मौत का खुलासा, कोचिया और भाई गिरफ्तार

धमतरी, 17 सितंबर 2025: धमतरी जिले में अवैध शराब पीने से दो युवकों की मौत के मामले में पुलिस...

More Articles Like This