Friday, September 19, 2025

करंट से हाथी की मौत मामले में आरोपी को जेल धरमजयगढ़ वन मंडल में ग्रामीणों को हाथियों के विचरण की दी जा रही सूचना

Must Read

रायगढ़। धरमजयगढ़ परिक्षेत्र के ग्राम-क्रोन्धा में आनंद राम के राठिया द्वारा अपने खेत में तार बिछाकर विद्युत करेंट प्रवाहित किया गया था, जिससे एक जंगली हाथी की मृत्यु हो गई। घटना पश्चात आरोपी को गिरफ्तार कर नियमानुसार न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी न्यायालय धरमजयगढ़ के समक्ष पेश किया गया। वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के उलंघन करने पर माननीय न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड देते हुए आरोपी को 22 जनवरी को जिला जेल रायगढ़ दाखिला हेतु आदेश किया गया।
वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 जनवरी को क्रोन्धा परिसर ग्राम क्रोन्धा के राजस्व क्षेत्र खामनारा नामक स्थान में 01 नग नर हाथी के मृत्यु की सूचना परिसर रक्षक क्रोन्धा से प्राप्त हुई। वन परिक्षेत्राधिकारी धरमजयगढ द्वारा उक्त घटना की सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को देते हुए पशु चिकित्सकों की टीम एवं विद्युत विभाग के अधिकारियोंध्कर्मचारियों को भी सूचित किया गया। मौका स्थल पर जांच करने पर पता चला कि 20 जनवरी को छाल वन परिक्षेत्र के खडगांव परिसर कक्ष क्रमांक 594 आर एफ  में 13 हाथियों का दल (गौतमी दल) विचरण कर रहा था जिसकी लगातार ट्रेकिंग की जा रही थी एवं आस पास के ग्रामीणों को हाथी विचरण की जानकारी दी जा रही थी।
21 जनवरी को उक्त गौमती दल के 01 नग हाथी उम्र लगभग 10 वर्ष की मृत्यु आनंद राम वल्द पिरित राम राठिया साकिन क्रोन्धा के खेत में होना पाया गया। जांच के दौरान आनंद राम राठिया के द्वारा अपने खेत में तार बिछाकर विद्युत करेंट प्रवाहित किया गया था, जिससे हाथी की मृत्यु होना पाया गया। मृत हाथी के सूंड में विद्युत तार चिपका हुआ था एवं सूंड में विद्युत करेंट से जलने का निशान मिला। विद्युत करेंट प्रवाहित करनें संबंधी तार, खूंटा, बैटरी, झटका, पैनल चार्जर मौका स्थल पर मिला जिसे नियमानुसार जप्ती की कार्यवाही किया गया। मृत हाथी की पोस्टमार्टम पशु चिकित्सकों की टीम द्वारा किया गया। वन मंडलाधिकारी एवं उप वनमंडलाधिकारी के उपस्थिति में विधिवत् मृत हाथी के कफन-दफन की कार्यवाही किया गया।
उक्त घटना के संबंध में वन अपराध 21 जनवरी दर्ज कर आरोपी से पूछताछ किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी आनंद राम वल्द पिरित राम राठिया साकिन क्रोन्धा द्वारा फैलाये गये अवैध विद्युत तार से जंगली हाथी की मृत्यु होना स्वीकार किया गया। तत्पश्चात आरोपी को गिरफ्तार कर नियमानुसार न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी न्यायालय धरमजयगढ़ के समक्ष पेश किया गया। वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-2,9,39,51 एवं 52 के उलंघन करने पर माननीय न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड देते हुए आरोपी को 22 जनवरी को जिला जेल रायगढ़ दाखिला हेतु आदेश किया गया। आरोपी को जिला जेल रायगढ़ दाखिला करते हुए प्रकरण को अग्रिम कार्यवाही के लिए लिया गया। धरमजयगढ वन मंडल हाथी प्रभावित क्षेत्र होने के कारण लगातार ग्रामीणों को हाथियों के विचरण की जानकारी हाथी मित्र दल, हाथी ट्रेकरों एवं क्षेत्रीय वन कर्मचारियों द्वारा सतत् रूप से दी जा रही है। हाथी से बचाव हेतु राहगीरों एवं जनता को सतर्क किया जा रहा है।

- Advertisement -
Latest News

जहरीली शराब से 2 युवकों की मौत का खुलासा, कोचिया और भाई गिरफ्तार

धमतरी, 17 सितंबर 2025: धमतरी जिले में अवैध शराब पीने से दो युवकों की मौत के मामले में पुलिस...

More Articles Like This