Wednesday, October 22, 2025

सर्पदंश के दो प्रकरण में वारिसानों को 8 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत

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रायगढ़। अनुविभाग खरसिया एवं धरमजयगढ़ अंतर्गत सर्पदंश के कारण दो लोगों की असामायिक मृत्यु होने पर मृतक के नजदीकी वारिसानों को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधान अनुसार 4-4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
कार्यालय कलेक्टर से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील धरमजयगढ़ के ग्राम-सिसरिंगा निवासी गुरूप्रीत अगरिया की 5 अगस्त 2024 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके पिता देवालराम को 4 लाख रुपये तथा तहसील खरसिया के ग्राम कालोनीपारा निवासी गोकुल प्रसाद राठिया की 18 सितम्बर 2022 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी गेंदबाई राठिया को 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

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